सुखदेव थापर जीवन परिचय | Sukhdev Thapar Biography in Hindi
नमस्कार दोस्तों, आज हम सुखदेव थापर के विषय पर जानकारी देखने जा रहे हैं।
नाम: सुखदेव थापर
जन्म: 15 मई 1907
धर्म: हिंदू धर्म
राजनीतिक आंदोलन: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन
प्रसिद्धि: क्रांतिकारी
निधन: 23 मार्च 1931
पिता: रामलाल थापर
माता : रल्ला देवी
भाई: मथुरादास थापर
भतीजा: भारतभूषण थापर
सुखदेव जन्म और परिवार की जानकारी
सुखदेव थापर एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 15 मई, 1907 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। वह भगत सिंह और राजगुरु के करीबी सहयोगी थे और लोकप्रिय चर्चा में उन्हें अक्सर "सुखदेव" कहा जाता है।
परिवार की जानकारी:
सुखदेव थापर एक पंजाबी हिंदू परिवार से आते थे। उनके पिता का नाम रामलाल थापर और माता का नाम रल्ली देवी था। उनके दो छोटे भाई थे जिनका नाम कुलबीर सिंह और राजिंदर सिंह था। थापर परिवार सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था, जिसने सुखदेव की बाद में स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी को प्रभावित किया होगा।
स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी:
सुखदेव महात्मा गांधी की शिक्षाओं से बहुत प्रेरित थे और कम उम्र में ही असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। हालाँकि, जब उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर क्रूर ब्रिटिश प्रतिक्रिया देखी, तो वे तेजी से कट्टरपंथी बन गए और प्रतिरोध के अधिक उग्र रूपों की ओर झुक गए।
सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचएसआरए) के एक प्रमुख सदस्य बन गए, जो चन्द्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के नेतृत्व वाला एक क्रांतिकारी संगठन था। उन्होंने सॉन्डर्स हत्याकांड सहित ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध के विभिन्न कृत्यों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण अंततः ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स ए सॉन्डर्स की हत्या हुई।
लाहौर षड़यंत्र मामले में भूमिका:
सुखदेव थापर, भगत सिंह और राजगुरु के साथ, 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रसिद्ध विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। उन्होंने दमनकारी कानूनों के विरोध में और भारत की आजादी की मांग के लिए दिल्ली में केंद्रीय विधान सभा में गैर-घातक बम फेंके। विधानसभा की घटना के बाद, सुखदेव और उनके साथी गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गए।
अंततः तीनों को पकड़ लिया गया और उन पर दिसंबर 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या का आरोप लगाया गया। इस बात पर जोर देने के उनके प्रयासों के बावजूद कि उनका इरादा हत्या के बजाय विरोध करने का था, उन्हें दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई।
कार्यान्वयन:
सुखदेव थापर, भगत सिंह और राजगुरु को 23 मार्च, 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फाँसी दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनके बलिदान और समर्पण ने देश के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी और पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे।
एक निडर और प्रतिबद्ध क्रांतिकारी के रूप में सुखदेव की विरासत भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। भारतीय इतिहास के इतिहास में उनका नाम श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है।
सुखदेव का क्रांतिकारी जीवन
सुखदेव थापर ने एक क्रांतिकारी जीवन जीया जो उनके समर्पण, प्रतिबद्धता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी से चिह्नित था। उन्होंने विरोध, संगठन और बलिदान के विभिन्न कार्यों के माध्यम से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां सुखदेव के क्रांतिकारी जीवन का एक सिंहावलोकन दिया गया है:
स्वतंत्रता संग्राम में प्रारंभिक भागीदारी: एक क्रांतिकारी के रूप में सुखदेव की यात्रा उनके शुरुआती वर्षों में शुरू हुई जब वह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी घटनाओं के दौरान अंग्रेजों के अत्याचारों को देखने से उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और प्रतिरोध के अधिक कट्टरपंथी रूपों की ओर उनका झुकाव हुआ।
एचएसआरए के साथ जुड़ाव: सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचएसआरए) के एक प्रमुख सदस्य बन गए, एक संगठन जो सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था। एचएसआरए क्रांतिकारी आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता था।
विरोध प्रदर्शनों में भूमिका: सुखदेव ने अपने साथियों भगत सिंह और राजगुरु के साथ ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उल्लेखनीय घटनाओं में से एक दमनकारी कानूनों के विरोध में और भारत के लिए स्व-शासन की मांग के लिए दिल्ली में केंद्रीय विधान सभा में गैर-घातक बम फेंकना था।
लाहौर षड़यंत्र केस: सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु पर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या में शामिल होने के लिए लाहौर षडयंत्र मामले में आरोप लगाए गए थे। तीनों को दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। पूरे मुकदमे के दौरान, सुखदेव और उनके साथियों ने अदालत कक्ष को अपने क्रांतिकारी आदर्शों और विश्वासों को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया।
विचारधारा का प्रभाव: सुखदेव समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं से गहराई से प्रभावित थे, जिसने उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को निर्देशित किया। वह शोषण और उत्पीड़न से मुक्त समाज की आवश्यकता में विश्वास करते थे, जहां आम लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी जाती थी।
नेतृत्व और समर्पण: सुखदेव ने मजबूत नेतृत्व गुणों और भारतीय स्वतंत्रता के लिए अटूट समर्पण की भावना का प्रदर्शन किया। गंभीर खतरे और संभावित फांसी के बावजूद भी संघर्ष के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने कई अन्य लोगों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।
फाँसी और शहादत: भगत सिंह और राजगुरु के साथ सुखदेव थापर को 23 मार्च, 1931 को फाँसी दे दी गई। उनकी शहादत ने देश भर में भारतीयों के लिए एक रैली बिंदु के रूप में काम किया और स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखने के लिए देशभक्ति और दृढ़ संकल्प की भावना जगाई।
विरासत: एक क्रांतिकारी शहीद के रूप में सुखदेव की विरासत भारतीयों के दिल और दिमाग में आज भी जीवित है। उन्हें भारत की आजादी के संघर्ष में उनके साहस, बलिदान और योगदान के लिए याद किया जाता है। उनकी जीवन कहानी न्याय, समानता और अपने राष्ट्र के लिए बेहतर भविष्य चाहने वाले व्यक्तियों को प्रेरित करती रहती है।
सुखदेव थापर का क्रांतिकारी जीवन उन लोगों की अदम्य भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा है जो अपने देश और इसके लोगों की बेहतरी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार थे।
साइमन कमीशन का उद्देश्य:
साइमन कमीशन, जिसे औपचारिक रूप से "भारतीय वैधानिक आयोग" के रूप में जाना जाता है, को 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए संवैधानिक सुधारों की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन का प्राथमिक उद्देश्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कामकाज का आकलन करना और ब्रिटिश भारत की संवैधानिक संरचना और शासन में संभावित बदलावों का सुझाव देना था। साइमन कमीशन
के प्रमुख पहलू और उद्देश्य इस प्रकार थे:
संवैधानिक समीक्षा: साइमन कमीशन को 1919 के भारत सरकार अधिनियम की प्रभावशीलता और प्रभाव की समीक्षा करने का काम सौंपा गया था, जिसे मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने विधायी निकायों में भारतीयों के लिए सीमित स्वशासन और प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी। ब्रिटिश सरकार ने यह मूल्यांकन करने की कोशिश की कि क्या सुधारों ने अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त किया है और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी संशोधन की आवश्यकता है।
संरचना और प्रतिनिधित्व: आयोग पूरी तरह से ब्रिटिश सदस्यों से बना था, जिसके कारण भारत में व्यापक आलोचना और विरोध हुआ। आयोग में किसी भी भारतीय प्रतिनिधि की अनुपस्थिति से भारतीय नाराज थे, इसे स्वशासन और राजनीतिक भागीदारी के लिए उनकी आकांक्षाओं का अपमान माना जा रहा था।
राजनीतिक और संवैधानिक सुधार: आयोग से भारत की राजनीतिक और संवैधानिक संरचना में संभावित सुधारों के लिए सिफारिशें करने की अपेक्षा की गई थी। इसमें शासन, प्रतिनिधित्व, चुनाव प्रक्रिया, प्रांतीय स्वायत्तता और ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन और भारतीय नेताओं के बीच शक्ति संतुलन से संबंधित मुद्दे शामिल थे।
भारतीयों की प्रतिक्रिया: आयोग में भारतीय प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति से पूरे देश में भारतीयों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने इसे भारतीय विचारों और हितों के प्रति ब्रिटिश उपेक्षा की निरंतरता के रूप में देखा। आयोग के प्रति विरोध व्यक्त करने और इस प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी की मांग करने के लिए विरोध, प्रदर्शन और बहिष्कार का आयोजन किया गया।
असहयोग आंदोलन: 1928 में साइमन कमीशन के भारत आगमन पर विभिन्न भारतीय राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाले संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए "सभी दलों का सम्मेलन" शुरू किया। कांग्रेस ने आयोग को भंग करने और अधिक समावेशी दृष्टिकोण की मांग करते हुए इसके बहिष्कार की भी घोषणा की।
परिणाम और प्रभाव: भारतीय सदस्यों को शामिल करने में साइमन कमीशन की विफलता और स्वशासन की मांग को संबोधित करने में असमर्थता ने ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन और भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच बढ़ते तनाव को बढ़ा दिया। आयोग की यात्रा के साथ हुए विरोध और प्रदर्शनों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण चरण को चिह्नित किया। इन घटनाओं ने भविष्य के आंदोलनों, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन और पूर्ण रूप से जिम्मेदार सरकार की मांग के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया।
संक्षेप में, साइमन कमीशन का प्राथमिक उद्देश्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कामकाज की समीक्षा करना और ब्रिटिश भारत की राजनीतिक और संवैधानिक संरचना के लिए संभावित सुधारों का प्रस्ताव करना था। हालाँकि, इसकी संरचना और भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी के कारण व्यापक विरोध हुआ और इसने अधिक स्वशासन और अंततः स्वतंत्रता की दिशा में भारत के मार्ग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
सॉन्डर्स की हत्या में सुखदेव की भूमिका-
सुखदेव थापर, भगत सिंह और राजगुरु के साथ, 17 दिसंबर, 1928 को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स ए सॉन्डर्स की हत्या में शामिल थे। यह घटना ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और ब्रिटिश सरकार की दमनकारी कार्रवाइयों के खिलाफ उनके बड़े विरोध का एक हिस्सा थी। . सॉन्डर्स की हत्या में सुखदेव की भूमिका का एक सिंहावलोकन इस प्रकार है:
प्रसंग:
उस दौरान भारत में संवैधानिक स्थिति की समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था। हालाँकि, आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जिसके कारण भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन और बहिष्कार का आह्वान किया गया। विरोध आंदोलन का उद्देश्य यह संदेश देना था कि भारतीय स्वयं शासन करने में सक्षम हैं और उन्हें अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए केवल ब्रिटिश प्रतिनिधियों से बने आयोग की आवश्यकता नहीं है।
योजना एवं क्रियान्वयन:
भगत सिंह और राजगुरु के साथ सुखदेव थापर ने विरोध को ब्रिटिश सरकार को एक कड़ा संदेश भेजने के अवसर के रूप में देखा। उन्होंने एक विरोध कार्रवाई की योजना बनाई जिसमें एक पुलिस अधिकारी जेम्स ए. सॉन्डर्स को निशाना बनाना शामिल था, जो एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज के लिए जिम्मेदार था, जिसमें राय घायल हो गए थे। बाद में पुलिस कार्रवाई के दौरान लगी चोटों के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई।
17 दिसंबर, 1928 को, तीनों का मानना था कि वे जेम्स ए. सॉन्डर्स को निशाना बना रहे थे, लेकिन गलत पहचान के एक मामले के कारण, उन्होंने जे.पी. सॉन्डर्स नामक एक अन्य अधिकारी की हत्या कर दी। उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ स्पष्ट संदेश देने के लिए सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई।
इरादा और प्रेरणा:
सुखदेव थापर और उनके साथी देशभक्ति की गहरी भावना और भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त देखने की तीव्र इच्छा से प्रेरित थे। उनका मानना था कि उनके कार्यों से ब्रिटिश प्रशासन के अन्याय और क्रूरता की ओर ध्यान आकर्षित होगा और वे भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे।
प्रभाव:
जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने ब्रिटिश सरकार के दमनकारी उपायों और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित समर्थन की ओर ध्यान आकर्षित किया। तीनों की हरकतें भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के कुछ वर्गों के बढ़ते उग्रवाद और कट्टरपंथ का प्रतीक थीं।
परीक्षण और निष्पादन:
सॉन्डर्स की हत्या के बाद, सुखदेव थापर, भगत सिंह और राजगुरु गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गए। आख़िरकार, उन्हें पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान, उन्होंने अपने क्रांतिकारी आदर्शों और विश्वासों को व्यक्त करने के लिए अदालत कक्ष को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया।
उन्हें दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 23 मार्च, 1931 को भगत सिंह और राजगुरु के साथ सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फाँसी दे दी गई और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गए।
सॉन्डर्स की हत्या में सुखदेव थापर की संलिप्तता उनके क्रांतिकारी जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जो भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनके समर्पण और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने के लिए साहसिक कदम उठाने की उनकी इच्छा को दर्शाता है।
भारत रक्षा अधिनियम-
भारत रक्षा अधिनियम ब्रिटिश शासन की अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा लागू किए गए कई विधायी उपायों को संदर्भित करता है। इन कृत्यों का मुख्य उद्देश्य नियंत्रण बनाए रखना, असहमति को रोकना और ब्रिटिश सत्ता के लिए किसी भी संभावित खतरे को दबाना था। भारत रक्षा अधिनियम के कई संस्करण अलग-अलग समय पर पारित किए गए, लेकिन उन सभी में औपनिवेशिक प्रशासन को कानून और व्यवस्था की कथित चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक शक्तियां देने का सामान्य लक्ष्य था। भारत रक्षा अधिनियम के बारे में कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
1. 1915 का भारत रक्षा अधिनियम:
यह अधिनियम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पारित किया गया था, और इसने औपनिवेशिक सरकार को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के संभावित खतरों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान कीं। इस अधिनियम में बिना किसी मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में लेने और युद्ध प्रयासों के लिए हानिकारक माने जाने वाले समाचार पत्रों और प्रकाशनों की सेंसरशिप की अनुमति दी गई।
2. भारत रक्षा अधिनियम 1939: यह अधिनियम द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को युद्ध के दौरान आंतरिक सुरक्षा पर अधिक नियंत्रण देना था। इसमें सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के नाम पर निवारक हिरासत, सेंसरशिप और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया था।
3. प्रभाव: इन कृत्यों का भारत में नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक गतिविधियों पर दूरगामी परिणाम हुआ। इनका उपयोग अक्सर राष्ट्रवादी और उपनिवेशवाद-विरोधी आंदोलनों को दबाने, राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए किया जाता था। इन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत कई व्यक्तियों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया।
4. प्रतिरोध और विरोध: भारत की रक्षा अधिनियमों को भारतीय राष्ट्रवादियों और राजनीतिक नेताओं के महत्वपूर्ण विरोध और विरोध का सामना करना पड़ा। महात्मा गांधी और अन्य जैसे प्रमुख नेताओं ने इन कृत्यों की निंदा की और इसे कठोर और अलोकतांत्रिक कदम बताया जिससे भारतीयों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ।
5. निरसन: बदलते राजनीतिक परिदृश्य और स्वशासन की बढ़ती मांगों के साथ, भारत रक्षा अधिनियम को निरस्त करने के लिए आलोचना और दबाव का सामना करना पड़ा। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, इन अधिनियमों को धीरे-धीरे निरस्त कर दिया गया या समाप्त होने दिया गया।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत रक्षा अधिनियम ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए गए दमनकारी उपायों का सिर्फ एक उदाहरण है। ये अधिनियम नागरिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के लिए संघर्ष को रेखांकित करते हैं जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में थे।
केन्द्रीय विधान सभा पर बम गिराये जायेंगे-
वाक्यांश "केंद्रीय विधान सभा पर बम गिराए जाएंगे" एक ऐतिहासिक घटना को संदर्भित करता है जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विरोध के हिस्से के रूप में ब्रिटिश भारत में हुई थी। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और स्वशासन और ब्रिटिश उत्पीड़न को समाप्त करने की उनकी मांगों पर ध्यान आकर्षित करने की मांग करने वाले क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के कार्यों से जुड़ी है।
8 अप्रैल, 1929 को, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचएसआरए) के दोनों सदस्यों, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधान सभा में एक नाटकीय विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने दमनकारी कानूनों के विरोध में और भारतीय राजनीतिक कैदियों के लिए बेहतर अधिकारों की मांग करने के लिए असेंबली के कक्षों में प्रवेश किया और गैर-घातक धुआं बम फेंके।
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि इस कृत्य को शांतिपूर्ण और गैर-घातक विरोध के रूप में इस्तेमाल करना था जो उनके उद्देश्य की ओर ध्यान आकर्षित करेगा। इरादा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाना और भारत के स्वशासन की आवश्यकता पर जोर देना था।
यह विरोध भारतीय स्वतंत्रता के लिए बड़े संघर्ष का हिस्सा था और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के लिए अपरंपरागत तरीकों का उपयोग करने की इसकी साहस और इच्छा की विशेषता थी। बाद में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चलाया गया और कारावास की सजा सुनाई गई।
जबकि उनका तात्कालिक लक्ष्य विरोध करना और जागरूकता बढ़ाना था, यह घटना औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक प्रतिष्ठित प्रतीक बन गई और भारत के इतिहास में आज भी याद की जाती है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि इस विरोध में "बम" का उपयोग शामिल था, उनका उद्देश्य शारीरिक नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ध्यान आकर्षित करना और एक संदेश देना था। इस संदर्भ में "बम" शब्द का तात्पर्य धुंआ छोड़ने वाले उपकरणों से है जिनका उपयोग विनाश का कारण बनने वाले विस्फोटक उपकरणों के बजाय विरोध प्रदर्शन के लिए किया जाता था।
विधान सभा में बम विस्फोट की योजना में सुखदेव की भूमिका -
सुखदेव थापर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचएसआरए) के एक प्रमुख सदस्य थे, जो एक क्रांतिकारी संगठन था जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल था। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें से एक दिल्ली में केंद्रीय विधान सभा पर बमबारी की योजना थी।
विधान सभा पर बम फेंकने की योजना को 8 अप्रैल, 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अंजाम दिया था। सुखदेव थापर एचएसआरए के अन्य सदस्यों के साथ इस विरोध की योजना और तैयारी का एक अभिन्न अंग थे। हालाँकि सुखदेव ने स्वयं बम फेंकने में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने विरोध के आयोजन और समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
विरोध के पीछे का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों और नीतियों की ओर ध्यान आकर्षित करना और भारतीय राजनीतिक कैदियों के लिए बेहतर अधिकारों की मांग करना था। विरोध प्रदर्शन में इस्तेमाल किए गए बमों का उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि वे धुआं छोड़ने वाले उपकरण थे, जिनका उद्देश्य दृश्य और प्रतीकात्मक प्रभाव पैदा करना था।
सुखदेव थापर, भगत सिंह और उनके सहयोगी अपने कार्यों के संभावित परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने इस विरोध को ब्रिटिश सत्ता को प्रतीकात्मक रूप से चुनौती देने और भारत के स्वशासन की आवश्यकता को उजागर करने के एक तरीके के रूप में देखा। योजना गिरफ्तारी करने और मुकदमे को अपने क्रांतिकारी आदर्शों और स्वतंत्रता की मांग को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग करने की थी।
विरोध के बाद, सुखदेव थापर, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कार्यों के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान, उन्होंने अपने क्रांतिकारी विश्वासों और लक्ष्यों को व्यक्त करने के लिए अदालत कक्ष को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। सुखदेव ने अपने साथियों के साथ मुकदमे को व्यापक दर्शकों तक अपना संदेश पहुंचाने और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अन्यायों को उजागर करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया।
विधान सभा पर बमबारी की योजना में सुखदेव की भूमिका ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए विरोध के साहसिक कार्यों में शामिल होने की उनकी इच्छा को उजागर किया। उनके कार्यों ने, उनके साथियों के साथ, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी।
लाहौर षडयंत्र के लिए सुखदेव की गिरफ्तारी और सजा:
भगत सिंह और राजगुरु के साथ सुखदेव थापर को लाहौर षडयंत्र मामले में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया और बाद में दोषी ठहराया गया। यह मामला ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनके कार्यों और दमनकारी कानूनों और नीतियों के खिलाफ उनके विरोध से संबंधित था। यहां सुखदेव की गिरफ्तारी, मुकदमे और सजा का एक सिंहावलोकन दिया गया है:
गिरफ़्तार करना:
सुखदेव थापर, भगत सिंह और राजगुरु ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध के विभिन्न कार्यों में शामिल थे, जिसमें 8 अप्रैल, 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधान सभा में गैर-घातक बम फेंकना भी शामिल था। घटना के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कार्यों से उनकी पहचान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचएसआरए) के प्रमुख सदस्यों के रूप में हुई, जो भारत की स्वतंत्रता की वकालत करने वाला एक क्रांतिकारी संगठन है।
परीक्षण:
सुखदेव और उनके साथियों की गिरफ़्तारी के बाद लाहौर षडयंत्र केस चलाया गया, यह मुक़दमा 1929-1930 में चला। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने उन पर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स ए. सॉन्डर्स की हत्या और राजा-सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश सहित कई अपराधों का आरोप लगाया।
मुकदमे के दौरान, सुखदेव थापर, भगत सिंह और राजगुरु ने अदालत कक्ष को अपनी क्रांतिकारी मान्यताओं को व्यक्त करने और अपने मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अन्यायों पर प्रकाश डाला। संभावित परिणामों से अवगत होने के बावजूद, उन्होंने अपने संदेश को आगे बढ़ाने के लिए परीक्षण का उपयोग किया।
दोषसिद्धि और सज़ा:
7 अक्टूबर, 1930 को भगत सिंह और राजगुरु के साथ सुखदेव थापर को अदालत ने दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। तीनों क्रांतिकारियों को जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया और उन्हें फाँसी की सज़ा सुनाई गई।
उनकी सज़ा के कारण भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विभिन्न क्षेत्रों से व्यापक विरोध प्रदर्शन और क्षमादान की अपीलें हुईं। हालाँकि, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने मौत की सज़ा को कम नहीं किया।
कार्यान्वयन:
सुखदेव थापर, भगत सिंह और राजगुरु को 23 मार्च, 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फाँसी दे दी गई। उनकी शहादत और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक प्रेरित किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पथ पर गहरा प्रभाव डाला।
सुखदेव की गिरफ्तारी, मुकदमा और दोषसिद्धि भारतीय स्वतंत्रता के प्रति उनके समर्पण और राष्ट्र की भलाई के लिए अंतिम बलिदान देने की उनकी इच्छा का प्रतीक थी। लाहौर षडयंत्र केस में उनकी भूमिका उनकी क्रांतिकारी विरासत का अभिन्न अंग बनी हुई है।
लाहौर में षड़यंत्र मुकदमा:
"लाहौर में षड्यंत्र का मुकदमा" भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ब्रिटिश भारत के लाहौर में हुई कानूनी कार्यवाही और मुकदमे को संदर्भित करता है। यह मुकदमा आम तौर पर प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं भगत सिंह, सुखदेव थापर, राजगुरु और अन्य से जुड़ा है, जिन पर ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ साजिश और विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया था। यहां लाहौर में षड़यंत्र मुकदमे का अवलोकन दिया गया है:
पृष्ठभूमि:
यह मुकदमा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचएसआरए) के सदस्यों के कार्यों और गतिविधियों का परिणाम था, जो एक क्रांतिकारी संगठन था जिसने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने की मांग की थी। एचएसआरए समाजवादी और क्रांतिकारी आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ-साथ भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत के लिए जाना जाता था।
शुल्क:
भगत सिंह, सुखदेव थापर और राजगुरु पर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स ए सॉन्डर्स की हत्या, राजा-सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ हिंसा और विरोध के संबंधित कृत्यों सहित विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया था। ये आरोप दिल्ली में केंद्रीय विधान सभा में गैर-घातक बम फेंकने और अन्य विरोध प्रदर्शनों जैसे कृत्यों में उनकी संलिप्तता का परिणाम थे।
परीक्षण कार्यवाही:
मुकदमा लाहौर में एक विशेष न्यायाधिकरण में हुआ, जिसे विशेष न्यायाधिकरण लाहौर के नाम से जाना जाता है, जिसे विशेष रूप से भगत सिंह और उनके सहयोगियों के मुकदमे के लिए स्थापित किया गया था। परीक्षण ने महत्वपूर्ण रूप से जनता का ध्यान आकर्षित किया और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यवेक्षकों ने इस पर बारीकी से नजर रखी। आरोपियों ने मुकदमे को अपने क्रांतिकारी आदर्शों को व्यक्त करने और व्यापक दर्शकों तक अपना संदेश पहुंचाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया।
प्रतिवादी के बयान:
मुकदमे के दौरान, भगत सिंह, सुखदेव थापर और राजगुरु ने अपने कार्यों का बचाव करते हुए और स्वतंत्र और स्वतंत्र भारत के लिए अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए भावुक और वाक्पटु बयान दिए। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने, समाजवाद की वकालत करने और स्वशासन के महत्व पर जोर देने के लिए अदालत कक्ष को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया।
फैसला और सज़ा:
7 अक्टूबर 1930 को ट्रिब्यूनल ने भगत सिंह, सुखदेव थापर और राजगुरु को उनके खिलाफ लगे आरोपों का दोषी पाया। उन्हें फाँसी की सज़ा सुनाई गई। फैसले के कारण भारत और विदेशों दोनों में व्यापक विरोध प्रदर्शन और क्षमादान की अपील की गई।
कार्यान्वयन:
क्षमादान की अपील और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और राजगुरु को 23 मार्च, 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फाँसी दे दी गई। उनकी शहादत और बलिदान का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने एक स्थायी विरासत छोड़ी।
लाहौर में षडयंत्र मुकदमा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो उन क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के समर्पण, साहस और प्रतिबद्धता को उजागर करता है जो स्वतंत्रता के लिए अंतिम बलिदान देने को तैयार थे।
जेल में उपवास:
जेल में उपवास, विशेष रूप से विरोध के एक रूप के रूप में, कार्यकर्ताओं, राजनीतिक नेताओं और कैदियों द्वारा अपनी शिकायतों की ओर ध्यान आकर्षित करने, न्याय की मांग करने या किसी कारण की वकालत करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शक्तिशाली और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण तरीका रहा है। उपवास प्रतिरोध के एक अहिंसक साधन के रूप में काम कर सकता है, जागरूकता पैदा कर सकता है और उजागर किए जा रहे मुद्दों के प्रति सार्वजनिक सहानुभूति पैदा कर सकता है। राजनीतिक या सामाजिक कारणों से जेल में उपवास के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण यहां दिए गए हैं:
महात्मा गांधी के उपवास: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति, महात्मा गांधी अक्सर उपवास को विरोध के रूप में इस्तेमाल करते थे। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक 1932 में उनका आमरण अनशन था, जिसे "अस्पृश्यता के लिए आमरण अनशन" के रूप में जाना जाता है। गांधीजी ने ब्रिटिश सरकार के दलितों (जिन्हें पहले "अछूत" कहा जाता था) के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र देने के फैसले के विरोध में उपवास किया। उनके उपवास ने जनमत को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंततः इस मुद्दे का समाधान हुआ।
भगत सिंह की भूख हड़ताल: ब्रिटिश भारत में एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह ने राजनीतिक कैदियों के लिए बेहतर स्थिति की मांग के लिए जेल में भूख हड़ताल की। अपनी भूख हड़ताल के दौरान उन्होंने मांग की कि राजनीतिक कैदियों के साथ आम अपराधियों के बजाय राजनीतिक अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाए। उनके विरोध ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया और राजनीतिक कैदियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला।
आयरिश रिपब्लिकन भूख हड़ताल: 20वीं सदी की शुरुआत में, ब्रिटिश शासन से आजादी के संघर्ष में आयरिश रिपब्लिकन कैदियों द्वारा भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया गया था। उल्लेखनीय भूख हड़तालों में उत्तरी आयरलैंड की भूलभुलैया जेल में 1981 की भूख हड़ताल शामिल है, जिसका नेतृत्व बॉबी सैंड्स और अन्य आयरिश रिपब्लिकन आर्मी (आईआरए) कैदियों ने किया था, जिसमें कैदी अधिकारों और राजनीतिक स्थिति की मांग की गई थी।
सीज़र चावेज़ का उपवास: नागरिक अधिकार और श्रमिक नेता, सीज़र चावेज़, कृषि श्रमिकों के लिए काम करने की स्थिति में सुधार लाने और उनके अधिकारों की वकालत करने के अपने प्रयासों के तहत कई भूख हड़तालों में शामिल हुए। उनके सबसे उल्लेखनीय उपवासों में से एक 1968 में था, जिसमें मांग की गई थी कि हड़ताल के दौरान यूनाइटेड फार्म वर्कर्स (यूएफडब्ल्यू) के अहिंसक दर्शन को बरकरार रखा जाए।
अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी अनशन: 2011 में, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे लोकपाल विधेयक के नाम से जाने जाने वाले व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी कानून को पारित करने की मांग के लिए भूख हड़ताल पर चले गए। उनके उपवास को व्यापक समर्थन मिला और भारत में भ्रष्टाचार और शासन पर सार्वजनिक चर्चा हुई।
हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता: हाल के वर्षों में, हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक स्वतंत्रता के क्षरण के खिलाफ विरोध करने और लोकतांत्रिक सुधारों की वकालत करने के साधन के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया है।
ये जेल में या विरोध के रूप में उपवास के कई उदाहरणों में से कुछ उदाहरण हैं। जागरूकता बढ़ाने, सार्वजनिक सहानुभूति पैदा करने और इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों द्वारा उठाई जा रही चिंताओं को दूर करने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालने के लिए उपवास एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है।
लाहौर षड़यंत्र मामले में सज़ा:
लाहौर षडयंत्र मामले में, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण मुकदमा था, अभियुक्तों पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और कार्यों से संबंधित विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया था। इस मामले में शामिल प्रमुख हस्तियों में भगत सिंह, सुखदेव थापर और राजगुरु शामिल थे। मुकदमे के परिणामस्वरूप अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया और सजा दी गई। लाहौर षडयंत्र मामले में दी गई सज़ाओं के बारे में कुछ विवरण यहां दिए गए हैं:
फैसले और वाक्य:
7 अक्टूबर 1930 को, मामले की सुनवाई के लिए स्थापित विशेष न्यायाधिकरण लाहौर ने भगत सिंह, सुखदेव थापर और राजगुरु को उनके खिलाफ आरोपों का दोषी पाया। उन्हें राजा-सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश, ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स ए. सॉन्डर्स की हत्या और संबंधित अपराधों के आरोप में दोषी ठहराया गया था।
सज़ा:
ट्रिब्यूनल ने भगत सिंह, सुखदेव थापर और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। मौत की सज़ा गंभीर आरोपों और अभियुक्तों की क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के दृढ़ संकल्प का परिणाम थी।
कार्यान्वयन:
भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों से व्यापक विरोध और क्षमादान की अपील के बावजूद, औपनिवेशिक अधिकारियों ने मौत की सजा को कम नहीं किया। भगत सिंह, सुखदेव थापर और राजगुरु को 23 मार्च, 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फाँसी दे दी गई।
विरासत और प्रभाव:
भगत सिंह, सुखदेव थापर और राजगुरु की फाँसी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष के लिए समर्थन जुटाया और भारतीयों की पीढ़ियों को स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। इन क्रांतिकारियों द्वारा किए गए बलिदान और अपने दृढ़ विश्वास के लिए अंतिम सजा भुगतने की उनकी इच्छा भारतीय स्वतंत्रता के लिए साहस और समर्पण का प्रतीक बनी हुई है।
लाहौर षड़यंत्र केस और उसके बाद की सज़ाएँ इस बात को रेखांकित करती हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार असहमति को दबाने और भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए किस हद तक जाने को तैयार थी। यह मामला भारत के इतिहास का एक अभिन्न अंग बना हुआ है और इसे उन लोगों के बलिदान के प्रमाण के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना जीवन समर्पित कर दिया।
सुखदेव की मृत्यु
एक साहसी स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति सुखदेव थापर को 23 मार्च, 1931 को फाँसी दे दी गई थी। उन्हें भगत सिंह और राजगुरु के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा लाहौर सेंट्रल जेल में फाँसी दे दी गई थी। उनकी शहादत ने भारत की आज़ादी की लड़ाई पर एक अमिट छाप छोड़ी। यहां सुखदेव थापर की मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:
निष्पादन और बलिदान:
सुखदेव थापर, भगत सिंह और राजगुरु को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स ए सॉन्डर्स की हत्या में शामिल होने और उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित अन्य आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया था। क्षमादान और अंतरराष्ट्रीय दबाव के लिए व्यापक अपील के बावजूद, औपनिवेशिक अधिकारियों ने उनकी मौत की सजा को कम नहीं किया।
23 मार्च, 1931 की सुबह भगत सिंह और राजगुरु के साथ सुखदेव थापर को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी के लिए ले जाया गया। उन्होंने उल्लेखनीय साहस और गरिमा के साथ फांसी का सामना किया। उनके बलिदान से पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई और जनता में देशभक्ति का जोश उमड़ पड़ा।
परंपरा:
सुखदेव थापर और उनके साथियों की शहादत भारतीय स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बनी हुई है। उनके बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और देश भर के लोगों को स्वतंत्रता और स्वशासन की तलाश में एकजुट किया।
भगत सिंह और राजगुरु के साथ सुखदेव थापर की विरासत, भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है और भारत की संप्रभुता की प्राप्ति के लिए अनगिनत व्यक्तियों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाती है। उनकी स्मृति को विभिन्न तरीकों से सम्मानित किया जाता है, और उनके योगदान को भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में मनाया जाता है।
सुखदेव की माता का नाम क्या था?
सुखदेव थापर की माता का नाम रल्ली देवी थापर था। वह उनके जीवन और परिवार में एक महत्वपूर्ण हस्ती थीं, और स्वतंत्रता आंदोलन में अपने बेटे की भागीदारी के लिए उनका समर्थन उस दौरान परिवारों के बलिदान और समर्पण का एक प्रमाण है। यदि आपके कोई और प्रश्न हैं या अधिक जानकारी की आवश्यकता है, तो बेझिझक पूछें!
. सुखदेव का राजनीतिक आंदोलन क्या था?
सुखदेव थापर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख भागीदार थे, जो एक व्यापक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना और भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचएसआरए) से जुड़े थे, जो एक क्रांतिकारी संगठन था, जो अधिक कट्टरपंथी और उग्रवादी तरीकों से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करता था।
एचएसआरए समाजवादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं से प्रभावित था और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीधी कार्रवाई और सशस्त्र संघर्ष के उपयोग में विश्वास करता था। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जैसे अपने साथियों के साथ, ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों के खिलाफ विरोध, सविनय अवज्ञा और क्रांतिकारी कार्रवाइयों में शामिल थे। उनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अन्यायों की ओर ध्यान दिलाना और जनता को स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था।
एचएसआरए में सुखदेव थापर की भागीदारी और भारतीय स्वतंत्रता के प्रति उनके समर्पण ने व्यापक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर अधिक कट्टरपंथी और उग्रवादी दृष्टिकोण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह आर्टिकल कैसा लगा। धन्यवाद ।
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